LaluPrasadYadav के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि वो जल्द ही CBI कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे | UtkarshSingh_
सुनाई गई. डोरंडा कोषागार से करीब 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को 15 फरवरी को दोषी ठहराया गया था. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू को भारतीय दंड संहिता की धारा 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 r/w 13 के तहत 5-5 साल की सजा सुनाई है. हालांकि, ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. इससे पहले, लालू यादव को चारा घोटाले के 4 और मामलों में पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है, जिसमें वो जमानत पर बाहर थे.
मई, 2017 में जस्टिस अरुण मिश्रा और अमितवा रॉय की बेंच ने सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए लालू के खिलाफ IPC की धारा 120b, 408, 420, 467, 468 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में 9 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए देर से अपील दायर करने के लिए सीबीआई को भी आड़े-हाथों लिया था.लालू यादव को चाईबासा कोषागार मामले के दो केसेज में IPC और PC ऐक्ट की धाराओं में 5-5 साल की सजा मिली थी, ये सजाएं concurrent थीं.
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