लालू यादव के खिलाफ CBI केस की मंजूरी: लैंड फॉर जॉब मामले में केन्द्र सरकार ने मुकदमा चलाने की इजाजत दी

CBI Gives Sanction To Prosecute Former Railway Min समाचार

लालू यादव के खिलाफ CBI केस की मंजूरी: लैंड फॉर जॉब मामले में केन्द्र सरकार ने मुकदमा चलाने की इजाजत दी
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सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस मामले में 30 से अधिक अन्य आरोपी हैं जिनके लिए अभियोजन की मंजूरी का इंतजार है। सीबीआई ने अन्य आरोपी व्यक्तियों

केन्द्र सरकार ने CBI को बिहार के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। CBI ने यह जानकारी राउज एवेन्यू कोर्ट को दी है।इससे पहले 18 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया था। पहली बार कोर्ट ने इस मामले में लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप, अखिलेश्वर सिंह और उनकी पत्नी किरण देवी को भी समन भेजा...

प्रवर्तन निदेशालय ने 6 अगस्त को 11 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। इनमें से 4 की मौत हो चुकी है। इसमें लल्लन चौधरी, हजारी राय, धर्मेंद्र कुमार, अखिलेश्वर सिंह, रविंदर कुमार, स्व. लाल बाबू राय, सोनमतिया देवी, स्व. किशुन देव राय और संजय राय शामिल हैं। जिस किरण देवी को कोर्ट ने समन जारी किया है वो पटना की रहने वाली हैं। किरण देवी ने नवंबर 2007 में सिर्फ 3.

ED सूत्रों के मुताबिक, लालू प्रसाद से 50 से अधिक सवाल किए गए थे। उन्होंने ज्यादातर जवाब हां या ना में ही दिया था। पूछताछ के दौरान कई बार लालू झल्ला भी गए थे। वहीं तेजस्वी से 30 जनवरी को लगभग 10-11 घंटे तक पूछताछ चली थी।CBI ने अपनी शुरुआती जांच में पाया कि 6 फरवरी 2008 को पटना के किशुन देव राय ने अपनी जमीन काफी कम कीमत पर राबड़ी देवी के नाम कर दी। यानी 3,375 वर्ग फीट जमीन सिर्फ 3.

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