लीज एंड लाइसेंस एक कानूनी दस्तावेज है जो मकान मालिकों को अपनी संपत्ति पर पूर्ण हक प्रदान करता है। यह दस्तावेज किरायेदार को किसी भी तरह की हक या अधिकार जमाने से रोकता है।
लीज एंड लाइसेंस एक कानूनी दस्तावेज है जो मकान मालिक के हितों की पूरी तरह से रक्षा करता है। बड़े शहरों में अब लोग इस तरह के दस्तावेज बनवा रहे हैं। इस दस्तावेज में ऐसे प्रावधान हैं जिससे किरायेदार को संपत्ति पर कोई हक नहीं मिलता है। लीज एंड लाइसेंस रेंट एग्रीमेंट की तरह ही बन जाता है। प्रॉपर्टी मार्केट एक्सपर्ट प्रदीप मिश्रा के अनुसार, यह कानूनी कागजात भी रेंट एग्रीमेंट की तरह ही होता है, सिर्फ इसमें कुछ कानूनी खंड बदल दिए जाते हैं। रेंट एग्रीमेंट ज्यादातर आवासीय संपत्ति के लिए बनता है। रेंट
एग्रीमेंट की अवधि 11 महीने की होती है, लेकिन लीज एग्रीमेंट 12 महीने से ज्यादा की अवधि के लिए भी बनवाया जा सकता है। लीज एंड लाइसेंस आवासीय और वाणिज्यिक दोनों तरह की संपत्ति के लिए उपयोगी है। लीज एंड लाइसेंस की अवधि दस दिन से लेकर 10 साल तक हो सकती है। इस कानूनी दस्तावेज को आप सिर्फ स्टांप पेपर पर नोटरी के जरिये तैयार करा सकते हैं। लीज एंड लाइसेंस में साफ लिखा होता है कि किरायेदार संपत्ति पर किसी भी रूप में हक नहीं जमाएगा और न ही अधिकार मांगेगा, जबकि रेंट एग्रीमेंट में ऐसा उल्लेख नहीं होता है। लीज एग्रीमेंट या लीज एंड लाइसेंस, दोनों ही दस्तावेज संपत्ति पर मालिकाना हक की रक्षा करते हैं। लीज एंड लाइसेंस में साफ तौर पर मकान मालिक को 'लाइसेंसर' और किरायेदार को 'लाइसेंसी' के नाम से दर्ज किया जाता है
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