FSSAI ने कहा कि ई-कॉमर्स मंच को लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमों का पालन करना चाहिए और ग्राहकों को ऐसे प्रोडक्ट्स डिलीवर करना चाहिए जो 45 दिनों तक सुरक्षित रह सकें.
नई दिल्ली. ग्राहकों की बढ़ती शिकायतों के बीच भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों को ऐसे खाद्य पदार्थ की बिक्री सुनिश्चित करें जो कम से कम 45 दिन तक खराब नहीं हों यानि उनकी शेल्फ लाइफ बेहतर होनी चाहिए. सरकार की ओर से एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एफएसएसएआई ने ई-कॉमर्स एफबीओ के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को सुदृढ़ करने के लिए ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय संचालकों के साथ एक बैठक बुलाई.
बयान में कहा गया, ‘‘एफएसएसएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी गंजी कमला वी राव ने ई-कॉमर्स एफबीओ ऐसे व्यवहार अपनाने को कहा जिसके तहत उपभोक्ताओं को डिलिवरी के समय खाद्य उत्पाद की न्यूनतम शेल्क लाइफ 30 प्रतिशत या 45 दिन बची हो.
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