लॉकडाउन में कारोबारियों को राहत, GST रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी

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वित्त वर्ष 2018- 19 की वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है ...

कोरोना संकट के बीच सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है. दरअसल, वित्त वर्ष 2018- 19 की वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और अब इसकी नई डेडलाइन सितंबर 2020 की है.

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट के जरिए बताया कि वित्त वर्ष 2018- 19 की जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने और उसके मिलान के लिए समय सीमा को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है. इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है. इसके साथ ही सीबीआईसी ने 24 मार्च को अथवा इससे पहले लिए गए ई-वे बिलों की वैधता को भी बढ़ा दिया है. वहीं, सरकार ने उद्योग एवं व्यावसाय को जीएसटी रिटर्न फाइलिंग और टैक्स भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक वेरीफिकेशन कोड के जरिये सत्यापित करने की अनुमति दे दी है. यह अनुमति 30 जून तक के लिये दी गई है.टैक्स से जुड़े एक बड़े अधिकारी अभिषेक जैन ने कहा, ‘‘देश का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से लॉकडाउन में है. उद्योगों के लिये जून अंत की समयसीमा को भीतर यह काम करना मुश्किल होता.

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