लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में हाईकोर्ट ने गठित की जांच कमेटी

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लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में हाईकोर्ट ने गठित की जांच कमेटी
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई के पुलिस हिरासत में हुए टीवी इंटरव्यू मामले में जांच करने के लिए रिटायर जस्टिस राजिव रंजन रैना की अध्यक्षता वाली एक जांच कमेटी का गठन किया है।

पंजाब राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब न्यूज़: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) के पुलिस हिरासत में खरड़ के सीआईए स्टाफ थाने में हुए टीवी इंटरव्यू (Lawrence Bishnoi Interview Case) में पुलिस अधिकारियों की जांच के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रिटायर जस्टिस राजिव रंजन रैना की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया है। हाईकोर्ट (Punjab Haryana High Court) ने जस्टिस रैना का नाम रिटायर जजों के पंजाब सरकार द्वारा सौंपे गए नामों में से चयनित किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जस्टिस रैना पुलिस

अधिकारियों के खिलाफ जांच कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें कड़ी सुरक्षा और जांच के लिए जरुरी संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में क्या सामने आया बुधवार को पंजाब के एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट को बताया कि पुलिस महानिदेशक प्रबोध कुमार की अगुवाई वाली एसआईटी की जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि लॉरेंस बिश्नोई के पुलिस हिरासत में हुए इंटरव्यू में कुछ पुलिस अधिकारियों की भूमिका सामने आई है। जिसकी जांच को सरकार कमेटी बनाने जा रही है, पंजाब सरकार की ओर से जांच कमेटी के लिए कुछ नामों की सील बंद सूची कोर्ट में दाखिल की गई है। यह भी पढ़ें- बंबीहा गैंग के 4 गुर्गों को STF ने दबोचा, गैंगवार में हत्या करने आए थे करनाल; बड़ी संख्या में हथियार बरामद कोर्ट ने इसका अध्ययन करने के बाद इसे वापस लौटाते हुए हाई कोर्ट के रिटायर जस्टिस राजीव नाराण रैना को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा दिया। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक प्रबोध कुमार को लॉरेंस के इंटरव्यू के मामले में जांच की स्टेटस रिपोर्ट अगली सुनवाई को दाखिल करने के आदेश दिया है। पंजाब सरकार को दिया 15 फरवरी तक का समय हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट राकेश कुमार नेहरा को कोर्ट की मदद के लिए कोर्ट मित्र नियुक्त किया है। पंजाब की जेलों में सुरक्षा उपकरणों को लेकर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 15 फरवरी तक का समय दिया है, और साथ ही केंद्र को जेलों में सुरक्षा उपकरणों को लेकर हर संभव मदद करने को कहा है। पुलिस महानिदेशक को अगली सुनवाई पर हलफनामा दाखिल कर बताना होगा कि लाॅरेंस को 5 महीने तक पुरानी एफआईआर में रिमांड लेते हुए 5 महीने तक खरड़ सीआईए स्टाफ में किस आधार पर रखा गया था। यह भी पढ़ें- बातचीत के लिए ये ऐप यूज करते हैं लॉरेंस बिश्नोई के शूटर और गुर्गे, भारत में है बैन; नहीं प

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