लोकसभा ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक को स्वीकृति दे दी है. विधेयक को जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) को भेजा गया है. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया और जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव रखा. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट में इस विधेयक को जेपीसी भेजने का सुझाव दिया था.
लोकसभा में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव ' विधेयक स्वीकार हो गया है. बिल को स्वीकार करने के लिए हुए मतदान में विधेयक के पक्ष में 269 वोट पड़े, जबकि बिल के विरोध में 198 सदस्यों ने मतदान किया. मतदान के बाद बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया. इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वन नेशन, वन इलेक्शन को लोकसभा के पटल पर रखा.
कानून मंत्री ने दिया बिल को JPC में भेजने का प्रस्ताव बता दें कि देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एकसाथ कराने के प्रावधान वाले 'संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024' को लोकसभा में मत विभाजन के बाद पेश किया. अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव दिया कि विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा जाना चाहिए. मतदान के बाद इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया. इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, ये बिल कैबिनेट में आया था, तब पीएम मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजना चाहिए. विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा में इस विधेयक का विरोध किया. विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे पर हमला है तथा देश को तानाशाही की तरफ ले जाने वाला कदम है. इसके साथ ही विपक्ष ने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए. हालांकि तमाम विरोध के बाद भी सरकार ने वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया. केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल विपक्ष ने कहा कि इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए. वहीं कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से संबंधित प्रस्तावित विधेयक राज्यों की शक्तियों को छीनने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि यह विधेयक पूरी तरह संविधान सम्मत है. वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि संविधान के बुनियादी पहलू है, जिसमें संशोधन इस सदन के अधिकार क्षेत्र से बाहर ह
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