कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में एक साथ चुनाव कराने वाले संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया। विधेयक पर विपक्षी दलों का विरोध हुआ लेकिन सरकार ने मत विभाजन के बाद विधेयक को पेश कर दिया।
भारत में संसद में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले संविधान (129वां संशोधन) विधेयक , 2024 और उससे जुड़े संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक , 2024 को पेश किया। विपक्ष ी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। हालांकि, सदन में मत विभाजन के बाद संविधान (129वां संशोधन) विधेयक , 2024 को पेश कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं मंशा जताई थी कि इसे संसद की संयुक्त समिति के पास विचार के लिए भेजा जाना
चाहिए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रमुख सहयोगी तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) और शिवसेना ने विधेयक का समर्थन किया। कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से संबंधित प्रस्तावित विधेयक राज्यों की शक्तियों को छीनने वाला नहीं है, बल्कि यह विधेयक पूरी तरह संविधान सम्मत है। उन्होंने विधेयक को जेपीसी के पास भेजने की विपक्ष की मांग पर भी सहमति जताई। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है और देश को तानाशाही की तरफ ले जाने वाला कदम है। इन दलों की तरफ से यह भी कहा कि विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजा जाना चाहिए। द्रमुक नेता टीआर बालू ने तो लोकसभा अध्यक्ष से यहां तक सवाल कर दिया कि जब सरकार के पास दो-तिहाई बहुमत नहीं है तो फिर इस विधेयक को लाने की अनुमति आपने कैसे दी? सरकार की तरफ से विधेयक को पेश करने के लिए पहले मत विभाजन कराने का निर्णय हुआ। मत विभाजन में विधेयक को पेश किए जाने के पक्ष में 269 वोट, जबकि विरोध में 198 वोट पड़े। इसके बाद मेघवाल ने ध्वनिमत से मिली सदन की सहमति के बाद संघ-राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 को भी पेश किया
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