भारत की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें एनडीए सांसदों द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को स्वीकार किया गया जबकि विपक्ष के संशोधनों को खारिज कर दिया गया। विपक्ष ने इस विधेयक के कुछ खंडों पर आपत्ति जताई थी, लेकिन इनको खारिज कर दिया गया। जेपीसी ने मसौदा रिपोर्ट को 28 जनवरी को सर्कुलेट करने की घोषणा की और 29 जनवरी को इसे आधिकारिक तौर पर अपनाने की योजना है।
भारत की संयुक्त संसदीय समिति ( जेपीसी ) ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर सोमवार को बैठक आयोजित की। बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा की गई, जिसमें बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सांसदों द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया, जबकि विपक्ष द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को खारिज कर दिया गया। जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने बताया कि एनडीए सांसदों द्वारा प्रस्तावित 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है, जबकि विपक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों को खारिज कर दिया गया है। समिति ने एक प्रमुख
संशोधन प्रस्तावित किया, जिसमें 'वक्फ बाय यूजर' के आधार पर मौजूदा वक्फ संपत्तियों पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। समिति की बैठक में वोटिंग के दौरान सत्ताधारी सरकार के सांसदों ने 16 वोट दिए, जबकि विपक्ष के सांसदों ने 10 वोट विरोध में दिए। विपक्ष ने विधेयक के 44 खंडों पर आपत्ति जताई थी, लेकिन इनको खारिज कर दिया गया। जेपीसी ने कहा कि मसौदा रिपोर्ट 28 जनवरी को सर्कुलेट की जाएगी और 29 जनवरी को आधिकारिक तौर पर अपनाई जाएगी।
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