वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी ने मुहर लगा दी

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वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी ने मुहर लगा दी
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संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) ने वक्फ संशोधन विधेयक पर मुहर लगा दी है। जेपीसी ने विधेयक के मसौदे में 14 संशोधनों को स्वीकार किया है। नए संशोधनों के तहत, प्रस्तावित अधिनियम के लागू होने के बाद, अब छह माह के अंदर वेबसाइट पर संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य हो गया है। मुतवल्ली को प्रदेश में वक्फ न्यायाधिकरण की संतुष्टि के अधीन अवधि बढ़ाने का अधिकार होगा। न्यायाधिकरण में मुस्लिम कानून और न्यायशास्त्र का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को सदस्य के रूप में शामिल करना होगा।

वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने मुहर लगा दी है. हालांकि, विधेयक के मसौदे में जेपीसी ने 14 संशोधनों को स्वीकार किया है. नए संशोधनों के तहत, प्रस्तावित अधिनियम के लागू होने के बाद, अब छह माह के अंदर वेबसाइट पर संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य हो गया है. वहीं, अब मुतवल्ली को प्रदेश में वक्फ न्यायाधिकरण की संतुष्टि के अधीन अवधि बढ़ाने का अधिकार होगा. इसके अलावा, न्यायाधिकरण में मुस्लिम कानून और न्यायशास्त्र का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को सदस्य के रूप में शामिल करना होगा.

पांच साल से इस्लाम का पालन कर रहा व्यक्ति ही वक्फ घोषित कर सकता है इसके अलावा, एक अहम संशोधन ये भी रहा कि अब सिर्फ वही व्यक्ति संपत्ति वक्फ कर पाएगा, जो कम से कम पांच साल से इस्लाम का पालन कर रहा होगा. साथ ही उस व्यक्ति को अब साबित भी करना होगा कि पांच साल से वह इस्लाम को मान रहा है.

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