वसुंधरा को सरकारी आवास देने की गहलोत सरकार की अर्जी खारिज, SC ने कहा- खाली करो

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वसुंधरा को सरकारी आवास देने की गहलोत सरकार की अर्जी खारिज, SC ने कहा- खाली करो
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वसुंधरा राजे का बंगला बचाने के लिए गहलोत सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, जहां मुंह की खानी पड़ी (sharatjpr )

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला देने और सुविधाएं देने के मामले में राजस्थान सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को यथावत रखा है जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा था कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन सरकारी बंगला, ड्राइवर, गाड़ी और 9 लोगों का स्टाफ मुहैया कराने का संशोधित कानून समानता के अधिकार के खिलाफ है, इसलिए इसे खत्म किया जाए.

राजस्थान सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बड़ी नेता हैं, क्या उन्हें जबरन निकाल दें? अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तो सरकार विचार करेगी कि आगे क्या करना है. दरअसल, वसुंधरा राजे ने 2017 में पूर्व मुख्यमंत्रियों को राजस्थान मंत्री वेतन संशोधित अधिनियम 17 के तहत आजीवन सरकारी आवास, ड्राइवर सहित वाहन और 9 लोगों के स्टाफ देने का प्रावधान किया था. इसके अलावा टेलीफोन व संचार की सभी सुविधाएं, राज्य और राज्य के बाहर भी स्वयं परिवार के लिए ड्राइवर सहित सरकारी कार की सुविधा की गई थी.

इसके खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई थी. राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया के पास बंगला है. साथ ही पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के परिवार ने भी कोर्ट के आदेश के बावजूद बंगले पर कब्जा नहीं छोड़ा है.

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