कोर्ट में हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के मुख्य गुंबद के नीचे शिवलिंग होने का दावा किया है. इसके साथ ही, हिंदू पक्ष ने यहां खुदाई कराकर ASI सर्वे कराने की मांग की. हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि खुदाई से मस्जिद स्थल को नुकसान पहुंच सकता है.
ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले में शुक्रवार को हिंदू पक्ष को सिविल जज सीनियर डिविजन के फास्ट ट्रैक कोर्ट से निराशा मिली. कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे नहीं कराया जाएगा. हिंदू पक्ष की याचिका में पूरे ज्ञानवापी परिसर की ASI सर्वे की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट के इस आदेश के बाद अब यह मामला एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है.
हाईकोर्ट ने इस कोर्ट को निर्देशित किया था कि अगर 4 अप्रैल 2021 के अनुसार पूर्व में दाखिल की गई ASI रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है, तो अतिरिक्त सर्वे मंगाने का अधिकार है. इस आदेश का उल्लंघन किया गया है. हम इस आदेश की कॉपी लेने के बाद हाईकोर्ट जाएंगे."33 साल पुराना है मामलादरअसल, ये मामला 33 साल पुराना है. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 1991 में दायर याचिका पर फैसला सुनाया. इसे 33 साल पहले स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर से पंडित सोमनाथ व्यास, डॉ.
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