वाहन चलाने वालों के लिए अच्छी खबर, अगर कटा चालान तो देना होगा सिर्फ आधा जुर्माना!

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वाहन चलाने वालों के लिए अच्छी खबर, अगर कटा चालान तो देना होगा सिर्फ आधा जुर्माना!
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दिल्ली सरकार ने चालान कटने पर जुर्माने की आधा राशि भरने से संबंधित फाइल एलजी को भेज दी है। मंजूरी मिलते ही अधिसूचना जारी होगी। अब डीटीसी के एटीआई भी वाहनों का चालान काट सकेंगे। मौजूदा चालानों के लिए अधिसूचना के 90 दिनों में व अधिसूचना के बाद के नए चालान के लिए 30 दिनों के भीतर निपटान किया जाना जरूरी...

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। जनता की सुविधा के लिए और उन्हें यातायात जुर्माना निपटाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम की विशिष्ट धाराओं के तहत यातायात अपराधों के लिए निर्धारित चालान राशि का 50 प्रतिशत तक छूट देने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने इससे संबंधित फाइल मंजूरी के लिए एलजी वीके सक्सेना के पास भेज दी है। प्रस्ताव के तहत मौके पर चालान के भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट तो मिलेगी ही, काटे जा चुके मौजूदा चालानों के लिए अधिसूचना के 90 दिनों के भीतर तथा बाद...

यह भी प्रावधान है कि इन धाराओं के तहत यातायात अपराधों को कम करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के साथ-साथ दिल्ली परिवहन निगम के सहायक यातायात निरीक्षकों भी अब चालान काट सकेंगे। बस लेन में खड़े वाहनों का चालान काट सकेंगे एटीआई गहलोत ने कहा कि ऑपरेशनल आवर के दौरान बस लेन पर मौजूद रहने वाले एटीआई को सशक्त बनाने से उसी समय पर चालान सुनिश्चित होगा और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों विशेषकर बसों के सुचारू कामकाज में सहायता मिलेगी। कहा कि...

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