विरोध और राज्य के कर्तव्य को लेकर बहस शुरू

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सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के प्रतिनिधित्व से संबंधित अनुच्छेद 15(4), (5) और 16(4), (4अ) संविधान के ‘मूल अधिकार’ भाग के अंतर्गत आते हैं, जिसे लागू करना राज्य का कर्तव्य बनता है।\n

हाल ही में आए ‘मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य’ के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के दो सदस्यों के खंडपीठ ने दो महत्त्वपूर्ण बातें कही हैं। 1- आरक्षण लागू करना या न करना राज्य की मर्जी पर निर्भर करता है, 2- आरक्षण किसी का मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए अदालत सरकार को आरक्षण लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। गौरतलब है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के प्रतिनिधित्व से संबंधित अनुच्छेद 15, और 16, संविधान के ‘मूल अधिकार’ भाग के अंतर्गत आते हैं, जिसे लागू करना राज्य का कर्तव्य बनता है।...

का हालिया निर्णय, पूर्व के निर्णयों के साथ ही संविधान की मूलभावना का भी विरोधाभासी है। ’आदित्य राव, कानपुर, उत्तर प्रदेश विरोध की जगह सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना या विरोध करना वाजिब है, लेकिन अपने द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन या विरोध से किसी भी आम या खास जन को परेशान होती है तो वह प्रदर्शन या धरना ठीक नहीं है। जनता को प्रदर्शन या विरोध करने से पहले यह तय करना होगा कि उनसेकिसी को परेशानी तो नहीं हो रही है। यही जायज तरीका है। देखने में आता है कि जब सत्ताधारियों के...

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