यह बिल सोमवार को संसद में पेश किया जा सकता है
केंद्रीय कैबिनेट ने दो अहम बदलावों के साथ नागरिकता संशोधन विधेयक बुधवार को पास कर दिया. अब इसे संसद से पास कराने के लिए पेश किया जाएगा. . इसके पहले भी इसे सरकार ने पास कराने की कोशिश की थी, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया था.
नागरिकता विधेयक, 2019 का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय से जुड़े अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने की सुविधा प्रदान करना है.यह दूसरी बार है जब मोदी सरकार संसद में यह विधेयक पेश करने जा रही है. इसके पहले जनवरी, 2019 में यह विधेयक लोकसभा से पास हो गया था, लेकिन बहुमत न होने के कारण सरकार ने इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया. हालांकि, आधिकारिक रूप से सरकार ने कहा था कि '16वीं लोकसभा भंग होने के चलते यह विधेयक रद्द हो गया.
विधेयक के ड्राफ्ट में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक के बारे में भी प्रावधान किया गया है. 2016 के बिल के विपरीत, कैबिनेट ने जिस विधेयक को मंजूरी दी है वह ओसीआई कार्ड धारक को सुनवाई का मौका देने की बात करता है, यदि वह किसी अन्य कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को बीजेपी सांसदों से कहा कि जब गृह मंत्री नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में पेश करें तो उस समय सभी सदस्य उपस्थित रहें.
माकपा नेता सीताराम येचुरी ने असंतोष जाहिर करते हुए ट्वीट किया, 'सीधी बात है कि धर्म के आधार पर नागरिकता तय नहीं हो सकती. यह प्रावधान नागरिकता संशोधन विधेयक को अस्वीकार्य और असंवैधानिक बनाता है. इस विधेयक का मकसद भारत की बुनियाद को ध्वस्त करना है.' इस विरोध को देखते हुए कहा जा सकता है कि बीजेपी यह विधेयक लोकसभा में भले पास करा ले जाए, राज्यसभा में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ेगा.
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