वोट के तुरंत बाद पता चले डेटा, देरी से होता है संदेह, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई अर्जी

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वोट के तुरंत बाद पता चले डेटा, देरी से होता है संदेह, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई अर्जी
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सुप्रीम कोर्ट में असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अर्जी दाखिल कर चुनाव का डेटा जल्दी जारी करने की अपील की है। अर्जी में कहा गया है कि चुनाव आयोग वोटिंग के 48 घंटे में ही डेटा जारी करे। डेटा देरी से आने से संदेह होता है।

नई दिल्ली: वोटिंग के बाद कितना फीसदी वोट हुआ है तुरंत यह जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है। इस याचिका पर कोर्ट 17 मई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुआई वाली बेंच के सामने याचिकाकर्ता असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के वकील प्रशांत भूषण ने मामला उठाया और कहा कि मामले की अर्जेंट सुनवाई होनी चाहिए।एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जीसुप्रीम कोर्ट में ADR ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह वोटिंग के बाद तुरंत ही वोट फीसदी...

वोटरों का विश्वास कायम रहे इसके लिए चुनाव आयोग को तुरंत वोटिंग का डेटा पब्लिक करने को कहा जाए और फॉर्म 17 सी पार्ट एक जो पोलिंग स्टेशन पर होता है उसकी स्कैन कॉपी चुनाव आयोग अपलोड करे।EVM और VVPAT के 100 फीसदी मिलान को लेकर रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में EVM के जरिए डाले गए वोट का VVPAT से 100 फीसदी मिलान करने को लेकर रिव्यू पिटिशन दाखिल की गई है। इस मामले में याचिकाकर्ता की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल को खारिज कर दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन दाखिल की गई...

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