हरियाणा सरकार ने कहा कानून व्यवस्था के मुद्दे का साफ-साफ उल्लेख करने के बावजूद जमीनी हकीकत को बिना जाने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश जारी कर दिया. यही वजह है कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आए हैं.
नई दिल्ली. हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर को खुलवाने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. आज इसपर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होगी. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक सप्ताह में नेशनल हाईवे-1 पर शंभू बॉर्डर को खुलवाने का आदेश जारी किया था. इस आदेश की मियाद आज यानी 24 जून को पूरी हो रही है. कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए हरियाणा सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. किसान इस बात पर अड़े हैं कि बॉर्डर खुलते ही वो सीधे दिल्ली की ओर कूच करेंगे.
किसान लोकसभा चुनाव से पहले से न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने सहित अपनी 12 मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं. पंजाब से चले इन किसानों के दिल्ली आने से हरियाण बॉर्डर पर ही रोक दिया गया था. यह भी पढ़ें:- कमला हैरिस और नारियल का पेड़… दोनों में क्या है संबंध? बाइडन के राष्ट्रपति चुनाव से हटते ही मीम की आ गई बाढ़ हरियाणा सरकार का क्या है तर्क? केंद्र में बीजेपी की ही सरकार है. ऐसे में हरियाणा की बीजेपी सरकार नहीं चाहेगी कि किसान देश की राजधानी तक पहुंचे.
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