शरजील पर लगी हैं IPC की ये धाराएं, जानिए किन मामलों में होता है इनका इस्तेमाल

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शरजील पर लगी हैं IPC की ये धाराएं, जानिए किन मामलों में होता है इनका इस्तेमाल
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पिछले कुछ दिनों से जेएनयू के छात्र शरजील इमाम का नाम चर्चाओं में है. पुलिस उसे तलाश कर रही है. उसके खिलाफ IPC की जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, आप भी उन्हें विस्तार से जान लें.. (itsparvezsagar) (JurmAajTak )

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली के जामिया में भड़काऊ भाषण देने वाले शरजील इमाम को पुलिस लगातार तलाश कर रही है. लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है. शरजील की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली और अलीगढ़ पुलिस की टीम दिल्ली, यूपी समेत बिहार में भी छापेमारी कर रही हैं. उसके खिलाफ दिल्ली और अलीगढ़ पुलिस मे मामला दर्ज किया है. उस पर आईपीसी की 3 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.शरजील मूल रूप से बिहार की राजधानी पटना का रहने वाला है. वह वर्तमान में जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का छात्र है.

दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के बयानों को मद्देनजर रखते हुए उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए, 153 ए और 505 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया है. इन धाराओं का इस्तेमाल शब्दों द्वारा अपराध, या तो बोला गया या लिखित रूप से कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ असहमति. अलग धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने के इरादे से बयान देना या उन्हें बढ़ावा देना. सार्वजनिक उपद्रव के लिए जिम्मेदार बयान भी इसकी वजह हो सकते हैं. इन धाराओं में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को तीन साल तक की कैद हो सकती है.

ऐसे अपराध में लिप्त दोषी को उपद्रव हो जाने पर एक वर्ष कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों हो सकते हैं. हालांकि यह एक जमानती और संज्ञेय अपराध है. जो किसी भी मेजिस्ट्रेट की अदालत में विचारणीय हो सकता है. अगर उपरोक्त मामले में उपद्रव नहीं होता है तो दोषी को 6 महीने कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों हो सकते हैं. यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है. जिसे प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेट सुन सकते हैं. इस तरह के मामले में समझौता नहीं हो सकता.

सैन्य-विद्रोह या सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध करने के मकसद से झूठे बयान देना आदि परिचालित करना. विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घॄणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से झूठे बयान आदि फैलाना. शत्रुता, घॄणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से पूजा के स्थान आदि में झूठे बयान या भाषण आदि देना. इसी धारा के तहत आते हैं. ये गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध है. जो समझौता करने योग्य नहीं हैं.

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