शराबबंदी से गरीबों पर अत्याचार, तस्करी को बढ़ावा... पटना हाईकोर्ट ने बताया उद्देश्य से भटका हुआ कानून

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शराबबंदी से गरीबों पर अत्याचार, तस्करी को बढ़ावा... पटना हाईकोर्ट ने बताया उद्देश्य से भटका हुआ कानून
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Patna High Court: पटना हाईकोर्ट ने बिहार के शराबबंदी कानून को फिर से आड़े हाथों लिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह कानून गरीबों पर अत्याचार है और शराब की तस्करी को बढ़ावा दे रहा है। कोर्ट ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को शराबबंदी कानून के तहत दी गई सजा को रद्द करते हुए यह टिप्पणी...

पटना: बिहार के शराबबंदी कानून पर पटना हाईकोर्ट ने एक बार फिर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि यह कानून शराब और दूसरी गैरकानूनी चीजों की तस्करी को बढ़ावा दे रहा है और गरीबों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। यह टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को दी गई सजा रद्द कर दी। यह सजा शराबबंदी कानून के तहत उनके इलाके में शराब पकड़े जाने पर दी गई थी।पटना हाईकोर्ट ने क्या कहाहाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बिहार सरकार ने 2016 में शराबबंदी कानून लोगों के जीवन और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के...

सांठगांठ न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह ने अपने फैसले में पुलिस और तस्करों के बीच सांठगांठ पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह कानून पुलिस के लिए एक हथियार बन गया है। पुलिस अक्सर तस्करों के साथ मिलीभगत करती है। कानून से बचने के नए-नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। यह कानून मुख्य रूप से राज्य के गरीब लोगों के लिए ही मुसीबत का कारण बन गया है।क्या है पूरा मामलामामले के याचिकाकर्ता मुकेश कुमार पासवान पटना बाईपास पुलिस स्टेशन में तैनात थे। उनके थाना क्षेत्र से कुछ दूरी पर एक्साइज विभाग ने छापा मारकर विदेशी...

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