जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को निचली अदालत में जमानत अर्जी लगाने की छूट दी है. कोर्ट को याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि देरी के आधार पर जमानत दी जा सकती है. वहीं ED और सीबीआई ने इसका विरोध किया था. उन्होंने कहा कि ये केवल आधार नहीं हो सकता जमानत का.
दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी जमानत की याचिका खारिज कर दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 14 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब इस पर फैसला सुनाया गया है. सभी पक्षों को सुनने के बाद हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत अर्जी निचली अदालत में दाखिल करने को कहा था. हाईकोर्ट ने कहा कि SC ने कहा था कि वो उनकी टिप्पणियों से बिना प्रभावित हुए जमानत पर फैसला करे.
आबकारी निति का उद्देश्य ऐसी नीति बनाना था, जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो और रिश्वत भी आ सके. आबकारी निति का उद्देश्य ऐसी नीति बनाना था जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो. भ्रष्टाचार इस मामले में उस समय हुआ जब कुछ लोगों को फायदा पहुंचने के लिए नीति बनाई गई, ताकि पैसा आ सके. यह मामला सत्ता के गंभीर दुरुपयोग का है.
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