शाकाहारी ग्राहक को चिकन परोसना पड़ा महंगा, KFC को देना पड़ेगा 12 हजार रुपये जुर्माना

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शाकाहारी ग्राहक को चिकन परोसना पड़ा महंगा, KFC को देना पड़ेगा 12 हजार रुपये जुर्माना
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चंडीगढ़ में केएफसी सेक्टर 35 के प्रबंधक को उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 12,000 रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया। राजेश गुप्ता ने शिकायत की थी कि उनकी पत्नी के लिए मंगाए गए वेज क्लासिक क्रिस्पर में चिकन स्टफ दिया गया। अदालत ने इसे सेवा में लापरवाही...

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के सेक्टर 35 स्थित केएफसी रेस्त्रां पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। रेस्त्रां ने एक शाकाहारी ग्राहक को गलती से चिकन खिला दिया था। ग्राहक राजेश गुप्ता ने उपभोक्ता अदालत में केएफसी रेस्त्रां के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। राजेश गुप्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रेस्त्रां पर जुर्माना लगाया है।वेज क्रिस्पर की जगह भेज दिया नॉनवेजकोर्ट में दायर शिकायत में बताया गया था कि राजेश गुप्ता और उनकी पत्नी सेक्टर 23D के रहने वाले हैं। दोनों KFC के...

लिए वेज क्रिस्पर ऑनलाइन ऑर्डर किया। ऑर्डर आने पर जब उनकी पत्नी ने वेज क्रिस्पर खाना शुरू किया। जैसे ही उसने पहली बाइट ली तो उन्हें उसका स्वाद कुछ अलग सा लगा। बाद में उन्हें पता चला कि उसमें चिकन भरा हुआ था।12 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेशइसके बाद दोनों ने रेस्त्रां से शिकायत की तो वो अपनी गलती मानने से इनकार करने लगे। इसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने माना कि केएफसी की ऑनलाइन सेवा में लापरवाही हुई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एक बात तो साफ है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेवा...

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