हिन्दू नववर्ष पर बिना अनुमति बाइक रैली निकालने के मामले में शामली में भाजपा नेता विवेक प्रेमी सहित 15 आरोपितों के विरुद्ध अदालत ने जमानतीय वारंट जारी करते हुए 18 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश जारी किए हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में पकड़े गए सपा नेता राहुल वर्मा को कोर्ट ने चार हजार रुपये का अर्थ दंड लगाकर रिहा कर दिया है।
शामली में वर्ष 2016 में हिन्दू नववर्ष के दौरान भाजपा के जिला मंत्री विवेक प्रेमी ने अपने साथियों के साथ बिना पुलिस प्रशासन की अनुमति के बाइक रैली निकाली थी। इस घटना पर शामली कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। उक्त मुकदमे की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली की अदालत में चल रही है। विवेक प्रेमी सहित 15 आरोपितों ने मुकदमे की तारीख पर अदालत में हाजिर नहीं होने के चलते अदालत ने जमानतीय वारंट जारी करते हुए उन्हें 18 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश जारी किए है। मामले में शामली कोतवाली
प्रभारी समयपाल अत्री ने बताया कि विवेक प्रेमी सहित 15 लोगों के विरुद्ध जमानतीय वारंट जारी हुए है। वहीं, मुजफ्फरनगर में हरिद्वार से गुरुवार को पकड़े गए सपा व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष राहुल वर्मा को पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया। सरकारी कार्य में बाधा डालने की धारा में उक्त मुकदमे में कोर्ट ने चार हजार का अर्थदंड लगाकर उन्हें रिहा कर दिया। नगर कोतवाली में वर्ष 2001 में सपा नेता राहुल वर्मा निवासी नई मंडी व अन्य के खिलाफ ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता कार्यालय में घेराव कर मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में सपा व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष राहुल वर्मा के कोर्ट में पेश न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किए थे। गुरुवार शाम को पुलिस ने राहुल वर्मा को बहादराबाद (हरिद्वार) से गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार दोपहर कोर्ट में पेश किया। नगर कोतवाल अक्षय शर्मा ने बताया कि कोर्ट में राहुल वर्मा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कोर्ट ने चार हजार रुपये का अर्थ दंड लगाकर उसे रिहा कर दिया।
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