संजौली की मस्जिद कमेटी ने बीते 12 सितंबर को को एक अर्जी नगर निगम आयुक्त को दी थी. इसमें टॉप की 3 मंजिलों को गिराने का प्रस्ताव रखा था. इसी अंडरटेकिंग के आधार पर MC आयुक्त भूपेंद्र अत्रि ने फाइनल ऑर्डर से पहले अंतरिम आदेश जारी किए.
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद मामले में शनिवार को नगर निगम आयुक्त ने अवैध रूप से बनाई गईं 3 मंजिल गिराने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को अपने खर्चे पर अवैध हिस्से को गिराने को कहा है. शनिवार की सुनवाई में कोर्ट ने संजौली मस्जिद के आसपास रह रहे लोकल रेजिडेंट की इस केस में पार्टी बनने की अर्जी को खारिज कर दिया है. इससे पहले अदालत में लोकल रेजिडेंट को पार्टी बनाने की अर्जी को लेकर सवा घंटे बहस हुई थी. इस मामले में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी.
स्थानीय लोगों के वकीलों ने दी ये दलीलेंस्थानीय लोगों के पक्ष के वकील ने मस्ज़िद को तोड़ने की मांग उठाई थी. वकील के मुताबिक, 2011 में नगर निगम ने मस्जिद कमेटी को पहला नोटिस दिया. 2018 तक पांच मंजिला बिल्डिंग कैसे बना दी गई. इसका कोई रिकॉर्ड नगर निगम को क्यों नहीं दिया गया.वक्फ बोर्ड के पास संजौली में अवैध मस्जिद की जमीन को छोड़कर 156 बीघा जमीन हैं. संजौली के स्थानीय निवासी इसमें पार्टी है. जिसमें आरती गुप्ता का नाम मुख्य है.
Shimla Sanjauli Mosque Construction Controversy MC Commissioner हिमाचल प्रदेश संजौली में अवैध मस्जिद मस्जिद विवाद
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