मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि स्वामित्व विवाद में मस्जिद पक्ष को झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें 15 सिविल वादों की एक साथ सुनवाई का 11 जनवरी 2024 का आदेश वापस लेने की मांग की गई थी। अब सभी वादों की एक साथ सुनवाई का रास्ता साफ हो गया...
विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि के स्वामित्व संबंधी सभी 15 सिविल वादों की इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक साथ सुनवाई मामले में मस्जिद पक्ष को झटका लगा है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकलपीठ ने बुधवार को उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का वह रिकाल एप्लीकेशन खारिज कर दिया जिसमें एक साथ सुनवाई का 11 जनवरी, 2024 का आदेश वापस लेने की मांग की गई थी। इससे अब सभी वादों की एक साथ सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 16 अक्टूबर को आदेश सुरक्षित...
बदलेगी। लोकोपयोगी जमीन पर किसी को भूमिधरी अधिकार नहीं मिलेगा। कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया है कि ग्राम प्रधान या परिवार या अन्य द्वारा यदि अतिक्रमण किया गया है तो एक महीने में कार्रवाई की जाए। याचियों का कहना था कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना सिर्फ गांव सभा के प्रस्ताव पर सार्वजनिक उपयोग की चारागाह व खलिहान के लिए आरक्षित जमीन पर बोरिंग, पानी टंकी और आरसीसी सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इसे रोका जाए। सरकार का कहना था कि कुल 4,550 वर्गमीटर जमीन में केवल 42 वर्गमीटर जमीन का इस्तेमाल...
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