मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmabhoomi) मामले में 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. शाही ईदगाह कमेटी (मुस्लिम पक्ष) की तरफ से दाखिल कुल तीन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से दाखिल कुल तीन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमे को सुनवाई लायक माना था.
appendChild;});कृष्ण जन्मभूमि मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि चार महीने तक सुनवाई करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की याचिका खारिज कर दी. शाही ईदगाह मस्जिद का तर्क था कि यह मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत वर्जित है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वामित्व को लेकर दाखिल सिविल वादों को पोषणीय माना तथा मस्जिद पक्ष की अर्जियां खारिज कर दीं. कोर्ट ने कहा कि मुकदमा विचारणीय है, हिंदू पक्ष की याचिका सुनने योग्य है.
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