उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले बुधवार को हिंदू और मुस्लिम पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया
था। रिकॉल प्रार्थना पत्र पर आज फैसला सुनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्म भूमि विवाद के पक्षकार एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने बताया, न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की पीठ के समक्ष मंदिर और मस्जिद पक्ष की तरफ से बहस की गई थी। पक्ष ने आर्डर सात रूल 11 के तहत दिए गए प्रार्थना पत्र को खारिज कर स्वामित्व से जुड़े 15 सिविल वादों को एक साथ सुने जाने के कोर्ट के निर्णय खिलाफ रीकॉल प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। मंदिर पक्ष की तरफ से कहा गया कि...
प्रार्थना पत्र मामले को उलझाए रखने के लिए है। रीकॉल प्रार्थना पत्र किसी आदेश को वापस लेने के लिए दिया जाता है। अदालत रीकॉल प्रार्थना पत्र निस्तारण करने के बाद सिविल वादों को लेकर वाद बिंदु तय करेगी। मंदिर पक्ष ने वाद बिंदु दे दिए हैं। ये था मामला हिंदू पक्ष ने कहा कि सभी विवादों का एकत्रीकरण कर तत्काल वाद बिंदुओं को तय करके सुनवाई की जाए। मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसका विरोध किया गया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी मुकदमों की अलग-अलग सुनवाई करने की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इसका फैसला...
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