उत्तर प्रदेश में संभल की जामा मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है, उस पर उत्तर प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्रियों ने प्रतिक्रिया दी है. वहीं मस्जिद कमिटी ने भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अपना पक्ष रखा है.
पिछले रविवार को यूपी में संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थीसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़े मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस और संभल ज़िला प्रशासन को कड़ा निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मस्जिद के मामले में सिविल कोर्ट की सभी सुनवाई को रोकने का आदेश दिया.संभल के हालात क्यों नहीं संभल पाए, अब जुमे को लेकर क्या है तैयारी?- ग्राउंड रिपोर्टदिनभर: पूरा दिन,पूरी ख़बर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संभल मस्जिट कमिटी के लिए इस मामले में कई क़ानूनी विकल्प मौजूद हैं. यह कमिटी पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी.
जस्टिस संजीव खन्ना ने इस बीच ये सुनिश्चित कर दिया कि सर्वोच्च अदालत की नज़रें इस मामले से जुड़े घटनाक्रमों पर रही है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा मस्जिद में जय श्रीराम के नारों से भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती, वकीलों ने उठाए सवालमस्जिद कमिटी की ओर से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट हुज़ैफा अहमदी ने कहा कि ऐसे ही दस मामले देश की अलग-अलग अदालतों में लंबित पड़े हैं
संभल की मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है.
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