Sambhal Shahi Jama Masjid well dispute case : सुप्रीम कोर्ट ने नगरपालिका द्वारा कुएं की पूजा को लेकर जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अन्य व्यक्ति मस्जिद के बाहर से कुएं का उपयोग करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है.
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने संभल में स्थित जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति की याचिका पर शुक्रवार को एक नोटिस जारी किया और मस्जिद के प्रवेश द्वार के निकट मौजूद एक निजी कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने अदालत की अनुमति के बिना कुएं के संबंध में कोई कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया और अफसरों को दो हफ्ते में स्थिति रिपोर्ट देने को कहा.
सीजेआई ने कहा, “ऐसी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी. कृपया स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें.” पीठ ने कहा कि कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए और इससे संबंधित कोई भी नोटिस प्रभावी नहीं होगा. हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कुआं मस्जिद के दायरे से बाहर है और ऐतिहासिक रूप से इसका इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाता रहा है. अहमदी ने कहा कि कुआं आंशिक रूप से मस्जिद परिसर के अंदर और आंशिक रूप से बाहर है.
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