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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले अदालती आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं से मामले को लेकर हाईकोर्ट जाने को कहा और ट्रायल कोर्ट को मामले की सुनवाई होने तक इस पर कोई कार्रवाई न करने काकी रिपोर्ट के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने जिला प्रशासन से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि इलाके में शांति बनी रहे, जो सर्वेक्षणकर्ताओं के मस्जिद का दौरा करने के बाद से हिंसा से प्रभावित है.
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ 19 नवंबर के ट्रायल कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर एकपक्षीय अंतरिम रोक लगाने की मांग वाले मामले की सुनवाई कर रही थी.ने उत्तर प्रदेश प्रशासन से कहा है, ‘शांति और सद्भाव बनाए रखा जाना चाहिए. हमें पूरी तरह तटस्थ रहना होगा.’ ज्ञात हो कि सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह ने 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वेक्षण का निर्देश दिया था. आठ वादियों ने मस्जिद में प्रवेश के अधिकार का दावा करने के लिए एक सिविल मुकदमे में आवेदन किया था.
याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से यह भी अनुरोध किया गया कि सर्वेक्षण आयुक्त की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए तथा अपील के अंतिम निर्णय तक यथास्थिति बनाए रखी जाए.
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