भारत सरकार ने संसद में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के लिए प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक, 2024 को पेश किया। विपक्ष ने इसका तीव्र विरोध किया, लेकिन मत विभाजन के बाद विधेयक पारित हो गया। सरकार का तर्क है कि यह विधेयक संविधान सम्मत है और राज्यों की शक्तियों को नहीं छीनता है।
भारत में संसद ने एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के प्रस्ताव वाले संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 को पेश किया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस विधेयक और उसके साथ जुड़े संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 को लोकसभा में पेश किया। विपक्ष ी दलों ने इसका विरोध किया, लेकिन मत विभाजन के बाद विधेयक पारित हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंसूबा था कि इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा जाए। भाजपा सहयोगी तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) और शिवसेना ने
विधेयक का समर्थन किया। कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि विधेयक राज्यों की शक्तियों को छीनने वाला नहीं है, बल्कि संविधान सम्मत है। उन्होंने जेपीसी के पास भेजने की मांग पर भी सहमति जताई। विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है और देश को तानाशाही की ओर ले जाने वाला कदम है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजा जाने की मांग की। द्रमुक नेता टीआर बालू ने लोकसभा अध्यक्ष से सवाल किया कि सरकार के पास दो-तिहाई बहुमत नहीं होने पर इस विधेयक को लाने की अनुमति कैसे दी गई
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