अदालत ने सत्येंद्र जैन को ज़मानत देते हुए ‘ट्रायल में देरी’ और ‘लंबे समय से कैद’ में होने उल्लेख किया है. जानिए अदालत ने और क्या-क्या कहा?
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को ज़मानत दे दी है.अदालत ने सत्येंद्र जैन को ज़मानत देते हुए ‘ट्रायल में देरी’ और ‘लंबे समय से क़ैद’ में होने उल्लेख किया है. हालांकि ईडी ने अदालत में उनकी ज़मानत का विरोध किया और कहा कि अगर उन्हें ज़मानत दी गई तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.है. वहीं आम आदमी पार्टी ने अदालत के फ़ैसले की सराहना की और इसे ‘सत्य की जीत’ और बीजेपी की एक और ‘साज़िश’ की हार बताया.
इस पल को सेलिब्रेट करने के सवाल पर उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि इस साल दिवाली हमारे लिए जल्दी आ गई. हम ख़ुश हैं और हम उनका बड़े उत्साह से स्वागत करेंगे.” उन्होंने कहा, “सत्येंद्र जैन ने दिल्लीवालों के लिए शानदार सरकारी अस्पताल बनवाए. इससे परेशान होकर बीजेपी ने उनको गिरफ़्तार करके साज़िशन जेल भिजवा दिया. उन्हें षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया.”
दिल्ली में विपक्षी दल बीजेपी और कांग्रेस दोनों का कहना है कि सत्येंद्र जैन को अभी सिर्फ ज़मानत मिली है, उनके ख़िलाफ़ चल रहा मुक़दमा ख़ारिज नहीं हुआ है., “सत्येंद्र जैन को सिर्फ ज़मानत मिली है, मुक़दमा खारिज नहीं हुआ है. मुक़दमा अभी चलेगा. भ्रष्टाचार का जो मुक़दमा है वो चलेगा, उससे जब छूट मिलेगी तब उन्हें खुशी मनानी चाहिए.”
उन्होंने कहा, “जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए थे तो अपने आप स्वतंत्रता सेनानी की तरह दिखा रहे थे. दिल्ली की जनता ये पूछना चाहती है कि घर-घर जल देने वाले केजरीवाल हर गली में शराब के ठेके क्यों दे रहे थे.”
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