राजस्थान की जोधपुर में एक फैमिली कोर्ट ने एक बिजनेसमैन पति को अपनी सरकारी टीचर पत्नी को 2 लाख रुपए की भरण पोषण राशि देने का आदेश दिया है।
जोधपुर: राजस्थान की जोधपुर में फैमिली कोर्ट नंबर 3 का एक हैरान कर देने वाला फैसला सामने आया। जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस मामले में कोर्ट ने एक बिजनेसमैन पति को अपनी सरकारी टीचर पत्नी को 2 लाख रुपए की भरण पोषण राशि देने के आदेश दिए। कोर्ट ने यह आदेश पति के स्टेटस और लाखों रुपए की मासिक आय को देखते हुए दिया। फैमेली कोर्ट का यह अनूठा आदेश अब काफी चर्चा का विषय बन हुआ है।पत्नी सरकारी टीचर फिर भी देना होगा 2 लाख रुपएहैरान कर देने वाले इस मामले में जोधपुर की फैमिली कोर्ट नंबर 3 के जज दलपत
सिंह राजपुरोहित ने यह फैसला दिया है। इसमें पति एक्यूप्रेशर हेल्थ केयर सिस्टम के नाम से देश के कई हिस्सों में अपना सेंटर चलाता है। उसकी करीब 7 लाख रुपए की मासिक आय हैै। उसका पत्नी के साथ विवाद हो गया। इसके बाद पत्नी ने भरण पोषण के लिए फैमिली कोर्ट में दावा किया, जबकी पत्नी खुद थर्ड ग्रेड सरकारी टीचर है और उसके दो बच्चे हैं। इधर, मामले की सुनवाई के बाद जज ने बिजनेसमैन पति को अपनी पत्नी और दो बच्चों के भरण पोषण के लिए 2 लाख रुपए देने का आदेश पारित किया। इसमें एक लाख रुपए पत्नी को और 50-50 हजार उसके दो बच्चों को देने के निर्देश दिए हैं।सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जज ने बनाया आधारसरकारी टीचर होने के बाद भी महिला के पति को 2 लाख रुपए भरण पोषण राशि देने का मामला अब काफी चर्चा में है। इस मामले में फैसला देने वाले जज के सामने महिला के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश का हवाला दिया। जिसमें रजनीश बनाम नेहा केस का उल्लेख करते हुए बताया कि महिला अगर कामकाजी हो, तो भी भरण पोषण की हकदार है। इसी फैसले को आधार मानते हुए फैमिली कोर्ट के जज दलपत सिंह ने बिजनेसमैन पति को भरण पोषण राशि देने का आदेश दिया। बता दें कि गत 18 फरवरी 1999 को दोनों का विवाह हुआ था। बाद में विवाद के चलते दोनों अलग रहने लगे
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