सरकार ने सीजीएचएस के तहत प्रतिबंधित दवाओं के वितरण के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए

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सरकार ने सीजीएचएस के तहत प्रतिबंधित दवाओं के वितरण के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए
सीजीएचएसप्रतिबंधित दवाएंस्वास्थ्य योजना
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केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत ओपीडी सेवाओं के लिए पात्र सभी लाभार्थियों को प्रतिबंधित दवाएं जारी करने की प्रक्रिया के सख्त अनुपालन के आदेश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश चिकित्सा अधिकारियों को दिए गए हैं और सभी सीजीएचएस सेंटर प्रतिबंधित दवाओं की केवल दो सूचियां बनाए रखेंगे।

केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत ओपीडी सेवाओं के लिए पात्र सभी लाभार्थियों को प्रतिबंधित दवाएं जारी करने की प्रक्रिया के सख्त अनुपालन के आदेश जारी किए गए हैं। ये सभी दिशानिर्देश चिकित्सा अधिकारियों को दिए गए हैं। अब सभी सीजीएचएस सेंटर प्रतिबंधित दवाओं की केवल दो सूचियां बनाकर रखेंगे, अर्थात ऑनलाइन प्रतिबंधित दवाएं और 'एसटीसी' प्रतिबंधित दवाएं , जिन्हें लाभार्थियों की जानकारी के लिए सीजीएचएस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। प्रतिबंधित दवा की लागत 10,000 रुपये प्रति यूनिट या...

तकनीकी समिति की सिफारिश के लिए भेजा जाएगा। यदि किसी एसटीसी प्रतिबंधित दवा की 6 महीने में 20 से अधिक मामलों में सलाह दी गई है और अनुमोदित की गई है, तो इम्यूनोथेरेपी दवाओं को छोड़कर उसे ऑनलाइन सूची में शामिल किया जाएगा। प्रतिबंधित दवाओं के लिए जब कोई लाभार्थी आवेदन देगा तो दस्तावेजों के साथ उसे चिकित्सा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मुख्य कार्डधारक द्वारा विधिवत तौर पर प्रतिबंधित दवा फॉर्म भरा जाएगा। उपचार करने वाले विशेषज्ञ के पर्चे की फोटोकॉपी भी साथ संलग्न करनी होगी। यदि लाभार्थी...

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सीजीएचएस प्रतिबंधित दवाएं स्वास्थ्य योजना दिशा-निर्देश दवा वितरण

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