सार्वजनिक स्थानों में तंबाकू-पान थूकने पर लगेगा भारी जुर्माना, बंगाल विधानसभा में पारित किया जाएगा विधेयक

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सार्वजनिक स्थानों में तंबाकू-पान थूकने पर लगेगा भारी जुर्माना, बंगाल विधानसभा में पारित किया जाएगा विधेयक
Spitting Tobacco In PublicBengal Assembly
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राज्य मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने बताया कि 'मुख्यमंत्री ने खुद सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू चबाने, पान मसाला या पान के बचे हुए हिस्से को थूकने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की है.'

पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू या पान मसाला थूकने की आदत रखने वालों के लिए मुश्किल के दिन आने वाले हैं क्योंकि आगामी बजट विधानसभा सत्र में इस तरह पान मसाला या फिर तंबाकू थूकने जैसे अपराधों के लिए विधेयक पेश किया जाएगा जिसमें भारी जुर्माने का प्रावधान होगा. मंगलवार को राज्य सचिवालय नबान्न में पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया.

async=true;ai.src=v.location.protocol+o;d.head.appendChild;});हालांकि, अभी तक यह तय नहीं किया गया है कि जुर्माना कितने रुपये का लगाा जाएगा. सूत्रों का कहना है कि इस तरह के किसी भी अपराध के लिए एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. पश्चिम बंगाल सार्वजनिक स्थान पर थूकने का रोकथाम अधिनियम, 2003 पहले से ही लागू है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर अधिकतम जुर्माना 200 रुपये निर्धारित किया गया है.

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