राज्य मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने बताया कि 'मुख्यमंत्री ने खुद सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू चबाने, पान मसाला या पान के बचे हुए हिस्से को थूकने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की है.'
पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू या पान मसाला थूकने की आदत रखने वालों के लिए मुश्किल के दिन आने वाले हैं क्योंकि आगामी बजट विधानसभा सत्र में इस तरह पान मसाला या फिर तंबाकू थूकने जैसे अपराधों के लिए विधेयक पेश किया जाएगा जिसमें भारी जुर्माने का प्रावधान होगा. मंगलवार को राज्य सचिवालय नबान्न में पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया.
async=true;ai.src=v.location.protocol+o;d.head.appendChild;});हालांकि, अभी तक यह तय नहीं किया गया है कि जुर्माना कितने रुपये का लगाा जाएगा. सूत्रों का कहना है कि इस तरह के किसी भी अपराध के लिए एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. पश्चिम बंगाल सार्वजनिक स्थान पर थूकने का रोकथाम अधिनियम, 2003 पहले से ही लागू है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर अधिकतम जुर्माना 200 रुपये निर्धारित किया गया है.
Spitting Tobacco In Public Bengal Assembly
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पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए भारी जुर्माना का प्रावधानपश्चिम बंगाल सरकार सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू या पान मसाला थूकने वालों के लिए भारी जुर्माना का प्रावधान करने वाला एक नया विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इस निर्णय के पीछे मुख्यमंत्री की चिंता है कि सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू या पान मसाला थूकने की बढ़ती प्रवृत्ति राज्य की सौंदर्यीकरण पहल को बाधित कर रही है। नए विधेयक में जुर्माना की राशि एक हजार रुपये तक हो सकती है, जो मौजूदा अधिनियम में निर्धारित 200 रुपये से पांच गुना अधिक है।
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