सिख विरोधी हिंसा: साल 1984 का वो मामला जिसमें सज्जन कुमार को सुनाई गई उम्र क़ैद की सज़ा

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सिख विरोधी हिंसा: साल 1984 का वो मामला जिसमें सज्जन कुमार को सुनाई गई उम्र क़ैद की सज़ा
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कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद सज्जन कुमार सिख विरोधी दंगे के एक मामले में पहले से उम्र क़ैद की सज़ा काट रहे हैं.

सज्जन कुमार फ़िलहाल सिख विरोधी दंगे के एक अन्य मामले में तिहाड़ जेल में उम्र क़ैद की सज़ा काट रहे हैं साल 1984 में दिल्ली में दो सिखों की हत्या के एक मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को कोर्ट ने दोषी मानते हुए उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है.

इस मामले में पीड़ित पक्ष के वकील एचएस फुल्का बताते हैं कि 1 नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की पश्चिमी दिल्ली में हत्या कर दी गई थी.फुल्का कहते हैं, ''जसवंत सिंह की पत्नी, बेटी और भतीजियों को भी इस भीड़ ने बेरहमी से पीटा. इस भीड़ का नेतृत्व सज्जन कुमार कर रहे थे." एचएस फुल्का बताते हैं कि इसके बाद उन्होंने उपराज्यपाल को पत्र लिखा. न्यायमूर्ति जैन और अग्रवाल समिति ने मामला दर्ज करने की सिफ़ारिश की, उसके बाद साल 1991 में मामला दर्ज़ किया गया.

एचएस फुल्का बताते हैं, "इस समिति ने रिपोर्ट दी कि सिख विरोधी दंगों से जुड़े कई मामले ग़लत तरीके से बंद कर दिए गए थे, उनके सबूत मौजूद हैं और उनकी दोबारा जांच होनी चाहिए."राउज एवेन्यू कोर्ट में ये मामला 5 मई 2021 को शुरू हुआ था और 12 फरवरी 2025 को कोर्ट ने गवाहों के बयान के आधार पर सज्जन कुमार को दोषी करार दे दिया था.

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