Sidhu Moose Wala Murder Case: कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पर लगे आरोप बहुत गंभीर हैं। सीसीटीवी मे याचिकाकर्ता गैंगस्टर को अपनी निजी कार में पुलिस स्टेशन से अपने आवासीय क्वार्टर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वह भी बिना किसी अधिकार क्षेत्र के। गैंगस्टर को पुलिस हिरासत से भागने दिया गया...
चंडीगढ़: कांग्रेस नेता और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के बर्खास्त सब इंस्पेक्टर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बर्खास्त सब इंस्पेक्टर पर आरोप है कि उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल गैंगस्टर दीपक उर्फ टिनू की पुलिस हिरासत से फरार कराने मे मदद की थी। कोर्ट ने कहा कि कानून के रक्षक को जमानत देने के मामले में इस तरह से विचार किया जाना चाहिए कि आम लोगों का पुलिस पर विश्वास बना रहे। पुलिस एक जांच एजेंसी है और उसका काम गैंगस्टरों की नहीं बल्कि...
तर्कप्रीतपाल की जमानत की मांग करते हुए उसके वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय थे। इसलिए उसने पहले ही हिरासत में बिताई गई अवधि को ध्यान में रखते हुए वह नियमित जमानत का हकदार था। जमानत याचिका का विरोध करते हुए सरकार के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता एक पुलिस अधिकारी है। जिसे पूछताछ के लिए एक गैंगस्टर की हिरासत सौंपी गई थी। लेकिन याचिकाकर्ता ने गैंगस्टर दीपक उर्फ टिनू को भगाने में मदद की। इसके अलावा, याचिकाकर्ता गैंगस्टर को बिना अधिकार क्षेत्र के थाने से अपने...
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