सिब्बल और तुषार दे रहे थे दलीलें... तभी एक वकील ने कहा कुछ ऐसा कि गुस्सा गए CJI चंद्रचूड़, बोले- कोर्ट से ब...

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सिब्बल और तुषार दे रहे थे दलीलें... तभी एक वकील ने कहा कुछ ऐसा कि गुस्सा गए CJI चंद्रचूड़, बोले- कोर्ट से ब...
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Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट के सामने पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कहा गया कि सीएम ममता बनर्जी ने आश्वासन दिया है कि काम पर लौटने वाले डॉक्टरों के खिलाफ उस अवधि के लिए कोई दंडात्मक या प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिस दौरान वे आंदोलन कर रहे थे.

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को उस वक्त सभी हैरानी में पड़ गए, जब भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने एक वकील को अदालत से बाहर करने की चेतावनी दे डाली. दरअसल, उस वकील ने एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के सिलसिले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पद से हटाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी.

” सीजेआई ने आगे कहा, “हम यहां यह देखने के लिए नहीं हैं कि आप एक राजनीतिक पदाधिकारी के लिए क्या महसूस करते हैं. आपका अंतरिम आवेदन हमारा अधिकार नहीं है. देखिए, मुझे खेद है, अन्यथा मैं आपको इस अदालत से हटा दूंगा.” भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी इसमें शामिल हुए और पीठ के सामने कहा कि “यह प्लेटफॉर्म ऐसी याचिकाओं के लिए नहीं है”.

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