Income Tax Rebate : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट भाषण में इनकम टैक्स पर बड़ी छूट दी तो सभी को यही लगा कि सीधे तौर पर टैक्स छूट लागू हो गई है. लेकिन, यह छूट नहीं है तो फिर आखिर कैसे 12 लाख तक कमाई पर छूट मिल गई है.
नई दिल्ली. बजट 2025 में इनकम टैक्स पर मिडिल क्लास को बंपर राहत देने वाली घोषणा होने के बाद से ही नौकरीपेशा और बिजनेस से कमाई करने वालों के चेहरे पर खुशी की लहर है. हर किसी को लगता है कि अब उनकी कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और हाथ में पैसे खर्च व बचत के लिए ज्यादा पैसे आएंगे. जब से इनकम टैक्स को लेकर यह घोषणा हुई है, उसके बाद से ही सभी एक ही बात कह रहे हैं कि 12 लाख रुपये तक सीधी टैक्स छूट दी जा रही है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है.
जाहिर है इस नियम के तहत सरकार टैक्स काटती या उसकी गणना तो जरूर करती है, लेकिन उसे वापस टैक्सपेयर्स को लौटा देती है. इसका मतलब है कि टैक्स की गणना करने के बाद भी उसे काटा नहीं जाता है, बल्कि माफ कर दिया जाता है. पुराने टैक्स रिजीम में भी है रिबेट मोदी सरकार ने साल 2019 में जब पहली बार इनकम टैक्स रिबेट जारी किया था तो उसे पुराने टैक्स रिजीम पर लागू किया गया था. तब सरकार ने कहा था कि पुराने टैक्स रिजीम के तहत 2.5 लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्स छूट यानी पूरी तरह टैक्स के दायरे से बाहर रहेगी.
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