Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका ईडी की तरफ से लगाई गई थी बताया गया कि पिछले आदेश में दो गलतियां हैं. जिसके कारण जांच प्रभावित हो रही है. बेंच में जज रहे न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी अब रिटायर्ड हो चुके हैं. ऐसे में एक नई बेंच का गठन किया गया.
नई दिल्ली. ईडी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह स्वीकार किया कि टॉप कोर्ट के जजों से भी गलती हो सकती है. अपनी गलती को स्वीकार कर लेने में कोई समस्या की बात नहीं है. बेंच ने कहा कि अदालतों को अपने आदेशों में गलतियों को स्वीकार करने और केस बंद होने के बाद भी उन्हें सुधारने से पीछे नहीं हटना चाहिए. न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति संजय कुमार द्वारा पारित एक साल पुराने आदेश में एक नहीं बल्कि कुल दो खामियां पाई गई, जिन्हें अब सुधारा गया है.
ईडी ने इस आदेश में संशोधन की मांग की थी. ‘हम अपनी गलती स्वीकारते हैं’ न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की बेंच ने मंगलवार को दोनों गलतियों को स्वीकार किया. संशोधित आदेश में कोर्ट ने कहा कि वसूली की कार्यवाही में अंतरिम संरक्षण तब तक रहेगा जब तक पक्षकार हाईकोर्ट में नहीं चले जाते और उसके बाद हाईकोर्ट को अंतरिम आदेश पर निर्णय लेना होगा.
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