बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है।
पटना: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा विवाद पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। यह परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को हुई थी। इसमें कथित अनियमितता ओं और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता 'आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट' ने BPSC परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। पटना हाईकोर्ट जाइयेसुप्रीम कोर्ट
ने BPSC परीक्षा विवाद में दखल देने से मना कर दिया। 13 दिसंबर 2024 को हुई इस परीक्षा में गड़बड़ी और पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया। याचिका 'आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट' की ओर से दायर की गई थी। उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिहार पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता की। ये प्रदर्शनकारी BPSC परीक्षा रद्द करवाना चाहते थे। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम आपको पटना हाईकोर्ट जाने के लिए कह रहे हैं। वकील ने कहा कि पेपर लीक रोज की बात हो गई है।जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। लेकिन हम शुरुआती अदालत नहीं हो सकते। पटना हाईकोर्ट जाना ज्यादा उचित होगा। यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत भी सही है। इससे जल्दी सुनवाई भी हो सकेगी। वकील ने बताया कि लाठीचार्ज पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के घर के पास हुआ था। उन्होंने इस पर स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया।13 दिसंबर 2024 को हुई थी परीक्षाबता दें कि 13 दिसंबर 2024 को BPSC परीक्षा हुई थी। कुछ अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करवाना चाहते थे। पुलिस ने उन पर कथित तौर पर बल प्रयोग किया। BPSC ने 4 जनवरी को पटना के 22 केंद्रों पर दोबारा परीक्षा करवाई। इसके लिए 12012 अभ्यर्थी योग्य थे। इनमें से 8111 ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। लेकिन परीक्षा में सिर्फ 5943 अभ्यर्थी ही बैठे। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे थे। वह पटना के गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई
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