सुप्रिम कोर्ट ने बुजुर्ग माता-पिता को नजरअंदाज करने वाले बच्चों के लिए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अब माता-पिता से प्रॉपर्टी या गिफ्ट लेने के बाद उन्हें नजरअंदाज करने वाले बच्चों को बड़ी कीमत चुकानी होगी.
नई दिल्ली. बुजुर्ग माता-पिता से प्रॉपर्टी अपने नाम कराने या फिर उनसे गिफ्ट हासिल करने के बाद उन्हें यूं ही छोड़ देने वाले बच्चों के लिए सावधान होने का वक्त आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर ऐतिहासिक फैसला दिया है. अब ऐसा करने वाले संतान की खैर नहीं होगी. माता-पिता से संपत्ति या फिर गिफ्ट लेने के बाद उन्हें ठुकराने वालों को अब बड़ी कीमत चुकानी होगी. ऐसे बच्चों को प्रॉपर्टी या गिफ्ट या फिर दोनों लौटाने होंगे.
शीर्ष अदालत के इस फैसले से पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि बुजुर्ग माता-पिता का भरण-पोषण हर हाल में करना होगा. उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना काफी महंगा पड़ने वाला है. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अपने आप में ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर बच्चे माता-पिता की देखभाल करने में विफल रहते हैं तो माता-पिता ने उन्हें जो प्रॉपर्टी और गिफ्ट दिए हैं वो वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम (Welfare of the Parents and Senior Citizens Act) के तहत रद्द किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बुजुर्गों के लेकर बहुत अहम फैसला सुनाया. इससे बुजुर्गों को खासा फायदा होने वाला है. इस फैसले के बाद उम्मीद बंधी है कि बच्चे अपने बुजुर्ग माता-पिता का ख्याल रखेंगे और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे.
HUKUM SUPREMACOURT BHUJURGSENIORCITIZENS PARENTS
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूलने पर रोक बरकरारसुप्रिम कोर्ट ने डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूलने पर रोक बरकरार रखने का फैसला किया है।
और पढो »
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को खनौरी बॉर्डर पर अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दियासुप्रिम कोर्ट ने अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को खनौरी बॉर्डर पर एक अस्थायी अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।
और पढो »
सुप्रिम कोर्ट ने वकील को चेतावनी दी: कानून की अदालत में बोट क्लब की भाषा नहीं चलतीसुप्रिम कोर्ट ने वकील अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुम्परा को कानून की अदालत में 'बोट क्लब की भाषा' का उपयोग न करने की चेतावनी दी है।
और पढो »
बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने वाले माता-पिता को हैरान कर देगा ये वीडियोमध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. यहां बच्ची को स्कूल छोड़ने जा Watch video on ZeeNews Hindi
और पढो »
सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता के अस्पताल में भर्ती न करने पर फटकार लगाईसुप्रिम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती करने की अनुमति न देने के लिए किसानों को फटकार लगाई।
और पढो »
सुप्रिम कोर्ट ने अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को तत्काल चिकित्सा सुविधा देने का आदेश दियासुप्रिम कोर्ट ने अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की खराब सेहत को लेकर चिंता जताते हुए पंजाब सरकार को तत्काल उन्हें जरूरी चिकित्सा सुविधा देने का आदेश दिया है।
और पढो »