सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में VIP और VVIP कल्चर के तहत कुछ लोगों को खास सुविधाएं दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मंदिर प्रशासन और समाज को ही निर्णय लेना चाहिए.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में VIP और V VIP कल्चर के तहत कुछ लोगों को खास सुविधाएं दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है. इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मंदिर प्रशासन और समाज को ही निर्णय लेना चाहिए. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई की. शीर्ष अदालत ने इस मसले पर आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, लेकिन पीठ ने अपनी सलाह जरूर दी है.
साथ ही सीजेआई की पीठ ने स्पष्ट किया कि इस मामले पर कोर्ट कोई निर्देश पारित नहीं रहा है. हमें नहीं लगता है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किए गए विशेष अधिकार का प्रयोग करना चाहिए. क्या है जनहित याचिका? मंदिरों में VIP दर्शन और भेदभाव को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 31 जनवरी को सुनवाई करने के लिए तारीख तय किया गया था. सीजेआई की पीठ ने पूर्व के आदेशों के मुताबिक शुकवार को इसपर सुनवाई की.
SUPREME COURT VIP VVIP CULTURE TEMPLE MANAGEMENT
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