सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से GST के प्रावधानों के तहत नोटिस और गिरफ्तारियों का ब्योरा मांगा

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से GST के प्रावधानों के तहत नोटिस और गिरफ्तारियों का ब्योरा मांगा
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सुप्रीम कोर्ट.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने और गिरफ्तारियों का ब्योरा देने को कहा है. अदालत ने कहा है कि वह कानून की व्याख्या कर सकता है और किसी भी उत्पीड़न से बचने के लिए उचित दिशानिर्देश तय कर सकता है. जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की एक विशेष बेंच ने ये निर्देश GST अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और PMLA के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिए.

पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि नोटिस और गिरफ्तारियों की वजह से लोगों का उत्पीड़न हो सकता है और अगर हमें लगता है कि प्रावधान में अस्पष्टता है तो हम इसकी अनुमति नहीं देंगे. हम इसे ठीक कर देंगे. सभी मामलों में लोगों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा जा सकता है. वहीं ASG राजू ने कहा कि वह केंद्रीय GST अधिनियम के तहत जारी किए गए नोटिस और गिरफ्तारियों के संबंध में डेटा एकत्र करेंगे लेकिन राज्यों से संबंधित ऐसी जानकारी एकत्र करना मुश्किल होगा. इस पर पीठ ने कहा कि हम सभी डेटा चाहते हैं . GST काउंसिल के पास ये तमाम डेटा होगा. यदि डेटा उपलब्ध है तो हम इसे देखना चाहते हैं.

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