सुप्रीम कोर्ट ने संभल में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया है. याचिकाकर्ता मोहम्मद गयूर ने आरोप लगाया था कि उनकी फैक्ट्री को बुलडोजर से ध्वस्त करने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा.
संभल में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है.  जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि आप हाईकोर्ट जा सकते हैं. अगर अफसरों ने कुछ गलत किया है तो जेल भेजिए. संभल निवासी मोहम्मद गयूर की ओर से याचिक दायर की गई थी.
अधिवक्ता चांद कुरैशी के माध्यम से दायर अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत के 13 नवंबर के फैसले का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है.सूचना दिए बिना बुलडोजर चलाने के आदेशइस फैसले में अखिल भारतीय दिशा-निर्देश निर्धारित करके कहा गया था कि बिना कारण बताओ नोटिस के किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए और प्रभावितों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए.
SUPREME COURT BULLDOZER ACTION SAMBHAL MOHAMMED GHAUR HIGH COURT
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