सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए निर्देश दिए

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सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए निर्देश दिए
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सुप्रिम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। चुनाव की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाएगी और चुनाव की वीडियोग्राफी भी होगी।

पीटीआई, चंडीगढ़। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा कि चंडीगढ़ मेयर पद के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव के लिए चुनावी प्रक्रिया पर्यवेक्षक की मौजूदगी में आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव की वीडियोग्राफी भी कराने का निर्देश दिया है। इसके लिए चंडीगढ़ यूटी के मुख्य सचिव और नगर आयुक्त को नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि चंडीगढ़ में 30 जनवरी को मेयर का चुनाव होना है। कुलदीप कुमार...

जनरल गुरमिंदर सिंह ने सुझाव दिया कि एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया जा सकता है। यह भी पढ़ें- फगवाड़ा में मेयर चुनाव से पहले BJP को झटका, इस पार्षद ने थामा AAP का दामन; अब कैसा है सियासी समीकरण? बाद में बताया जाएगा पर्यवेक्षक का नाम चंडीगढ़ प्रशासन का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें स्वतंत्र पर्यवेक्षक की नियुक्ति से कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह एक मिसाल नहीं बननी चाहिए ताकि सभी नगर निगम सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा...

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