सुप्रीम कोर्ट का आदेश: धार्मिक स्थलों पर नए मुकदमे नहीं दायर किए जाएंगे, न ही सर्वेक्षण का आदेश दिया जाएगा

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: धार्मिक स्थलों पर नए मुकदमे नहीं दायर किए जाएंगे, न ही सर्वेक्षण का आदेश दिया जाएगा
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सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि धार्मिक स्थलों या तीर्थस्थलों के संबंध में कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है या जिला अदालतों द्वारा सर्वेक्षण का आदेश तब तक नहीं

दिया जा सकता है जब तक कि उपासना स्थल अधिनियम , 1991 की वैधता से संबंधित मामला उसके समक्ष लंबित है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, "जब मामला इस अदालत के समक्ष विचाराधीन है तो क्या अन्य लोगों के लिए इस पर अपना हाथ नहीं डालना उचित नहीं होगा।" शीर्ष अदालत ने कहा कि हालांकि नए मुकदमे दायर किए जा सकते हैं लेकिन उन्हें पंजीकृत नहीं किया जाएगा और जिला अदालतों द्वारा कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जाएगा। केंद्र को दिया चार हफ्ते का समय...

पर रोक लगाने के आदेश के विरोध को खारिज कर दिया। कानून की वैधता को चुनौती देने वालों की ओर से पेश वकीलों ने इस आदेश का विरोध किया था। पीठ ने कहा, "मुकदमे दायर किए जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। जब मामला इस अदालत के समक्ष विचाराधीन है तो क्या दूसरों के लिए इस पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। जब तक हम मामले की जांच नहीं कर लेते, तब तक कोई प्रभावी आदेश या सर्वेक्षण आदेश पारित नहीं किया जा सकता।" उपासना स्थल अधिनियम, 1991 क्या है उपासना स्थल अधिनियम, 1991 को पीवी नरसिम्हा राव सरकार...

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