सुप्रीम कोर्ट ने भूषण स्टील के पूर्व एमडी नीरज सिंगल को जमानत दी
नई दिल्ली, 6 सितंबर । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भूषण स्टील लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक नीरज सिंगल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने एक बैंक से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमे का समापन निकट भविष्य में होने की संभावना नहीं है और सिंघल को मुकदमे से पहले लंबी कैद का सामना करना पड़ा है, पीठ ने सिंगल को ट्रायल कोर्ट द्वारा तय शर्तों पर रिहा करने का आदेश दिया। सिंगल की गिरफ्तारी के बाद मोइन अख्तर कुरैशी मामले पर दिये गये फैसले में गिरफ्तारी के आधार की लिखित जानकारी अनिवार्य की गई थी।
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