सुप्रीम कोर्ट ने 1987 हाशिमपुरा नरसंहार मामले में आठ लोगों को जमानत दी

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सुप्रीम कोर्ट ने 1987 हाशिमपुरा नरसंहार मामले में आठ लोगों को जमानत दी
Hashimpura Massacre Case Verdictसुप्रीम कोर्टहाशिमपुरा नरसंहार
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22 मई 1987 को हाशिमपुरा नरसंहार उस समय हुआ था जब पीएसी के जवानों ने सांप्रदायिक तनाव के दौरान मेरठ के हाशिमपुरा इलाके में लगभग 50 मुस्लिम लोगों को कथित तौर पर घेर लिया था.

उच्चतम न्यायालय ने 1987 में प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के कर्मियों द्वारा 38 लोगों की कथित हत्या से जुड़े हाशिमपुरा नरसंहार मामले में आठ दोषियों को शुक्रवार को जमानत दे दी. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने चार दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी की इन दलीलों पर गौर किया कि उन्हें बरी करने के निचली अदालत के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पलटे जाने के बाद से वे लंबे समय से कारावास में रह रहे हैं.

पीड़ितों को शहर के बाहरी इलाके में ले जाया गया, जहां उन्हें गोली मार दी गई और उनके शवों को एक नहर में फेंक दिया गया. इस घटना में 38 लोगों की मौत हो गई थी तथा केवल पांच लोग ही इस भयावह घटना को बयां करने के लिए बचे.याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता तिवारी ने शुक्रवार को तर्क दिया कि अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद से छह साल से अधिक समय से जेल में हैं.

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