सुप्रीम कोर्ट से वकीलों को बड़ी राहत, क्लाइंट के उपभोक्ता अदालत जाने का रास्ता हुआ बंद

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सुप्रीम कोर्ट से वकीलों को बड़ी राहत, क्लाइंट के उपभोक्ता अदालत जाने का रास्ता हुआ बंद
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया है। जिसमें कहा गया है कि कंजयूमर वकीलों के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में नहीं जा सकते।

देश की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला दिया है। इस फैसले से वकील ों को बड़ी राहत मिली है। अब उपभोक्ता अदालत में वकील ों के खिलाफ खराब सेवा को लेकर केस नहीं चला सकते हैं। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने इस केस पर फैसला देते हुए कहा कि फीस देकर काम करवाने को कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐक्ट की सेवा के तहत नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि अदालत में वकील जो भी सेवा देते हैं वो अन्य सेवाओं से काफी अलग है। इस तरह की सेवा को उपभोक्ता कानून के दायरे में नहीं रखा...

अपने इस फैसले में कहा था कि वकील उपभोक्ता के अधिकारों को ध्यान में रखकर अपनी सेवा नहीं देता है तो उस पर उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा था कि वकीलों की सेवा को सेक्शन 2 O के अंतर्गत आती है। जिसके तहत उपभोक्ता अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ही साल 2009 में उपभोक्ता आयोग के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। Also Readडेट फंड में SIP करें या 5 साल की FD, किस विकल्‍प में है महंगाई को मात देने की क्षमता देश भर में हैं 13 लाख वकील वकीलों की कई संस्था...

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