उत्तराखंड सरकार को शीर्ष अदालत ने सुनाई खरी-खरी। शीर्ष अदालत ने कहा अगले सीजन से पहले आपको सब कुछ दुरुस्त करना होगा। पीठ ने गौर किया कि उत्तराखंड में जंगल की आग से संबंधित मुकदमा प्रतिकूल नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अधिकारियों को उत्तराखंड में जंगल की आग को रोकने के लिए अगले सीजन से पहले सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए, जिनमें से अधिकांश मानव निर्मित हैं। अदालत ने इसके साथ ही मामले को सितंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ उत्तराखंड में जंगल की आग से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत ने 17 मई को कहा था कि कीमती जंगलों को आग के खतरों से बचाया जाना चाहिए। पीठ ने गौर किया कि उत्तराखंड में जंगल की आग से संबंधित मुकदमा...
ही कहा कि पहाड़ी राज्य में बारिश शुरू हो गई है। अच्छी तस्वीर पेश की पर चार वनरक्षक मारे गए...
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